Agra: Actress Kangana Ranaut मामले में 18 फरवरी को होगी सुनवाई: भीख में मिली आजादी वाले बयान के खिलाफ अधिवक्ता ने कोर्ट में दायर किया है परिवाद

Agra: Actress Kangana Ranaut मामले में 18 फरवरी को होगी सुनवाई: भीख में मिली आजादी वाले बयान के खिलाफ अधिवक्ता ने कोर्ट में दायर किया है परिवाद

Agra: फिल्म अभिनेत्री Kangana Ranaut द्वारा भीख मिली आजादी और महात्मा गांधी के ऊपर टिप्पणी मामले में आगरा की अदालत में मुकदमे दायर करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस मामले में वादी की गवाही हो चुकी है। अन्य गवाहों के बयान दर्ज होने हैं। उच्च न्यायालय द्वारा जारी कोविड प्रोटोकाल का पालन करने के निर्देश के कारण गवाही प्रक्रिया पर रोक है।

इस कारण अब इस मामले में 18 फरवरी की तारीख नियत की गई है। फिल्म अभिनेत्री Kangana Ranaut(कंगना रनौत) ने एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कहा था कि आजादी भीख में मिली है। इसके बाद राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व अधिवक्ता रमाशंकर शर्माने 23 नवंबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अभिनेत्री द्वारा महात्मा गांधी के प्रति अपशब्द कहकर देश में अराजकता का माहौल करना और अहिंसा के सिद्धांतों का उपहास उड़ाया गया। उन्होंने अभिनेत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने को प्रार्थना पत्र दिया था। उनका कहना था कि अभिनेत्री के बयान के बाद भी प्रधानमंत्री द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस मामले में वादी की गवाही हो चुकी है। अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार ने इस मामले में 18 फरवरी की तारीख नियत की है।

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