DL, पैन कार्ड, पासपोर्ट और राशन कार्ड सहित इन कामों के लिए Covid Vaccination Certificate हुआ जरूरी
देश के सभी नागरिकों को कोविड-19 टीकाकरण (Covid- 19 Vaccination) लगवाने के लिए अब सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. देश के कई राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस (DL), आधार कार्ड (Aadhaar Card), पैन कार्ड (Pan Card), पासपोर्ट (Passport) और राशन कार्ड (Ration Card) सहित कई जरूरी कागजात बनवाने के लिए अब कोविड टीकाकरण का सर्टिफिकेट (Corona Vaccination Certificate) दिखाने की शुरुआत हो गई है. यूपी के गाजियाबाद में तो अब परिवहन कार्यलय (RTO) में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए या नवीनीकरण कराने समेत अन्य कामों के लिए कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा. अगर किसी व्यक्ति ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई तो उसका किसी भी तरह का काम आरटीओ में नहीं किया जाएगा.
अब आपको गाजियाबाद परिवहन कार्यालय में Covid vaccination certificate साथ लाना अनिवार्य कर दिया गया है. गाजियाबाद एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह के मुताबिक, ”इस संदर्भ में जिला प्रशासन की तरफ से सख्ती से पालन का आदेश मिला है. इसी को ध्यान में रखते हुए अब आरटीओ के सभी कर्मचारियों को कहा गया है कि वह लोगों का टीकाकरण का सर्टिफिकेट जरूर चेक करें. यदि किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका काम तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह टीकाकरण नहीं करवा लेता.”
गाजियाबाद परिवहन कार्यलय में कोविड टीकाकरण सर्टिफिकेट साथ लाना अनिवार्य कर दिया गया है.
कोरोना वैक्सीन को लेकर अब हो गई है सख्ती की शुरुआत
बता दें कि ऐसा ही आदेश अब उन विभागों के पास भी आने लगा है जहां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं. खासकर निर्माण स्थलों पर जहां मजदूर काम कर रहे हैं वहां पर काम करने वाले हर मजदूरों को वैक्सीन लगाने की सख्त हिदायत दी गई है. गाजियाबाद में अब सभी निर्माण स्थलों के इंचार्ज को एफिटेविट देना होगा कि वहां काम करने वाले सभी मजदूरों को कोविड टीकाकरण हो चुका है.
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बता दें कि देश के राज्यों में दुकानदारों, टैक्सी और ऑटो चलाने वालों के साथ-साथ रेहड़ी पर सामान बेचने वालों के लिए शर्त रखी गई है कि वह कोरोना की वैक्सीन लिए बगैर अपना काम दोबारा शुरू नहीं कर सकते. इसके लिए पूर्वोतर के राज्य मेघालय के कई जिलों में आदेश भी जारी किए गए हैं. कुछ दूसरे राज्यों जैसे गुजरात की सरकार ने भी इसी तरह के आदेश जारी किए हैं. कुछ महीने पहले ही गुजरात के 18 शहरों में व्यावसायिक संस्थानों से कहा गया था कि वो 30 जून तक अपने कर्मचारियों का टीकाकरण करवा लें. इसके साथ बाकी शहरों और जिलों में भी बीते 10 जुलाई की समय सीमा तय की गई थी. सरकारी आदेश में कहा गया था कि ऐसा नहीं होने की स्थिति में ऐसे संस्थानों को बंद करा दिया जाएगा.