Independent Directors: सरकारी बैंकों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए पीएमओ भेजी गई लिस्ट, जल्द मिल सकती है मंजूरी
केंद्र सरकार जल्द सरकारी बैंकों (PSBs) और वित्तीय संस्थानों (Financial institutions) में Independent Directors(इंडिपेंडेंट डायरेक्टर) की नियुक्ति के लिए सूची को मंजूरी देगी. कॉरपोरेट गवर्नेंस (Corporate Governance) से संबंधित रेगुलेटरी नॉर्म्स को पूरा करने के लिए सरकार ये नियुक्तियां करने जा रही है. सूत्रों ने कहा कि सरकारी बैंकों में निदेशक स्तर के पद रिक्त हैं. इस वजह ये रेगुलेटरी नॉर्म्स सुनिश्चित नहीं हो रहा है. सूत्रों ने बताया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए जाने वाले पात्र व्यक्तियों की सूची प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को भेजी गई है, जो जल्द इस पर अंतिम फैसला लेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति सभी उच्चस्तर के पदों पर नियुक्तियां करती है. इनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी शामिल हैं. कंपनी कानून 2013 के तहत, प्रत्येक लिस्टेड सरकारी कंपनी में कुल डायरेक्टर्स में से एक-तिहाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए.
सूत्रों ने कहा कि कई लिस्टेड सरकारी बैंक और कुछ वित्तीय संस्थानों में डायरेक्टर्स की संख्या तय जरूरत से कम है. इस तरह ये बैंक और वित्तीय संस्थान कंपनी कानून के साथ सेबी (SEBI) के लिस्टिंग मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं.
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बैंकों में डायरेक्टर्स का पद खाली
उदाहरण के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक और यूको बैंक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डायरेक्टर्स की संख्या के नियम का अनुपालन नहीं कर रहे हैं. एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़कर ज्यादातर सरकारी बैंकों में चेयरमैन का पद रिक्त है. बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले डायरेक्टर्स का पद भी पिछले सात साल से रिक्त है. देश में 12 सरकारी बैंक, 4 सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां और एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है. इसके अलावा कुछ विशेष इंश्योरेंस कंपनियां हैं, मसलन भारतीय कृषि इंश्योरेंस कंपनी भी है.
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